मनोज जैसवाल : उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती और उनके परिजनों के बीच आपराधिक साठ-गांठ का आरोप लगाते हुए सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय को मंगलवार को बताया कि उनके खिलाफ अर्जित आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला आय कर विभाग के नतीजों के आधार पर बंद नहीं किया जा सकता।
सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय में पेश ताजा हलफनामे में मायावती के इस रुख को खारिज कर दिया कि अर्जित आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले को खत्म कर दिया जाना चाहिए क्योंकि आय कर अधिकारियों ने आय कर संबंधी उनके आकलन को स्वीकार कर लिया है।
एजेंसी ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच दस्तावेजी और मौखिक सबूतों के रूप में ठोस सबूत उपलब्ध हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि याचिकाकर्ता और उनके परिजनों तथा मायावती और उनके दानदाताओं एवं परिजनों के बीच आपराधिक साठ-गांठ है।
मायावती ने इससे पहले आयकर अपीली न्यायाधिकरण द्वारा दी गयी क्लीन चिट के आधार पर उच्चतम न्यायालय में एक आवेदन कर अपने खिलाफ सीबीआई के मुकदमे को खत्म करने की मांग की थी। सीबीआई ने न्यायालय को बताया कि वह जल्द ही लखनऊ की अदालत में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के समक्ष मायावती के खिलाफ आरोप पत्र दायर करेगी।
सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय में पेश ताजा हलफनामे में मायावती के इस रुख को खारिज कर दिया कि अर्जित आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले को खत्म कर दिया जाना चाहिए क्योंकि आय कर अधिकारियों ने आय कर संबंधी उनके आकलन को स्वीकार कर लिया है।
एजेंसी ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच दस्तावेजी और मौखिक सबूतों के रूप में ठोस सबूत उपलब्ध हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि याचिकाकर्ता और उनके परिजनों तथा मायावती और उनके दानदाताओं एवं परिजनों के बीच आपराधिक साठ-गांठ है।
मायावती ने इससे पहले आयकर अपीली न्यायाधिकरण द्वारा दी गयी क्लीन चिट के आधार पर उच्चतम न्यायालय में एक आवेदन कर अपने खिलाफ सीबीआई के मुकदमे को खत्म करने की मांग की थी। सीबीआई ने न्यायालय को बताया कि वह जल्द ही लखनऊ की अदालत में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के समक्ष मायावती के खिलाफ आरोप पत्र दायर करेगी।
nice post
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