मनोज जैसवाल : बैंकों के एटीएम में पैसा फंसने से परेशान लोगों को जल्द इस समस्या से निजात मिलने वाली है। रिजर्व बैंक ने एटीएम में फंसी राशि को सात दिन में लौटाने का निर्देश देते हुए बैंकों से कहा है कि ऐसा नहीं होने पर उन्हें ग्राहक को 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति (कॉम्पनशेसन) राशि देनी होगी। रिजर्व बैंक का यह नया निर्देश एक जुलाई 2011 से लागू होगा।
बैंकों के एटीएम से कई बार पैसा निकलता नहीं है पर ग्राहक के खाते से राशि कट जाती है। ऐसे में ग्राहकों को काफी परेशानी होती है। उन्हें बैंकों के चक्कर काटने पड़ते हैं। पर अब उनको इस परेशानी से निजात मिलने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए निर्देश से ऐसे ग्राहकों की समस्या दूर हो सकती है।
केंद्रीय बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि ग्राहक की शिकायत मिलने के दिन से पैसा लौटाने की समयसीमा को 12 कार्यदिवस (वर्किंग डे) से घटाकर सात वर्किंग डे कर दिया गया है। यदि बैंक सात वर्किंग डेज में ग्राहक के खाते में पैसा डालने में विफल रहते हैं, तो उन्हें उपभोक्ता को प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपए का मुआवजा देना होगा।
अभी तक बैंकों को विफल एटीएम लेनदेन में ग्राहक के पैसे को उसके खाते में दोबारा डालने के लिए 12 दिन का समय मिलता था। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि यदि ग्राहक जारीकर्ता बैंक के पास 30 दिन के भीतर शिकायत कर देता है तो सात दिन में उसे फंसी राशि नहीं मिलने पर बैंक को प्रतिदिन 100 रुपए का मुआवजा देना होगा। हालांकि, ग्राहक को इस तरह की परेशानी होने के 30 दिन के भीतर शिकायत करनी होगी, तभी वह क्षतिपूर्ति पाने का हकदार होगा।
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जानकारी के लिय आभार
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