मोहाली(पंजाब)। स्थानीय जिला अदालत ने शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उनकी पत्नी सुरिंदर कौर बादल और उनके बेटे व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को बरी कर दिया।
फैसले से बादल परिवार और उनके छह अन्य करीबियों को बड़ी राहत मिली है।न्यायाधीश के फैसला सुनाए जाने के वक्त मुख्यमंत्री और उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल अदालत परिसर में मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, "मैं इस फैसले से खुश हूं। कोई भी नेता अपने खिलाफ फर्जी मामला नहीं चाहता।"
इस मौके पर उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा, "यह हमारे खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से लगाया गया आरोप था, इसलिए मामला खारिज हो गया।" गौरतलब है कि शुरुआत में मामले की सुनवाई रोपड़ स्थिति अदालत में चल रही थी। वर्ष 2003 में राज्य में आरिंदर सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान बादल परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था।
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